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Rajasthan Municipal
नगर निकाय राजस्थान
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 22-23 तक की सम्पूर्ण नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा कराने पर पेनल्टी पर 100% की छूट दी जाती है। तथा साथ ही वर्ष 11-12 से पूर्व के बकाया नगरीय विकास कर की मूल राशि में 50% की छूट देय है। तथा बकाया गृह कर की राशि पर 100 % पेनल्टी की छूट के साथ ही मूल में भी 50% की छूट देय है।
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